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IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार

अंकित शर्मा हत्याकांड

IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है. वहीं, इस मामले में ट्रायल का सामना कर रहे 11 आरोपियों में से छह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया.

किन आरोपियों को ठहराया गया दोषी?

कोर्ट ने ताहिर हुसैन, नाजिम, जावेद, कासिम और अनस को दोषी माना है. अदालत ने इन सभी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या), 365 (अपहरण), 188, 153A (सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना), 147, 148 और 149 के तहत दोषी ठहराया है. अदालत ने सभी आरोपियों को धारा 120B (आपराधिक साजिश) के आरोप से बरी कर दिया है.

सजा पर अभी नहीं हुई सुनवाई

कोर्ट ने अभी दोषियों की सजा पर सुनवाई की तारीख तय नहीं की है. अदालत ने कहा कि लिखित आदेश जारी होने के बाद सजा पर बहस की अगली तारीख घोषित की जाएगी. इसके बाद ही यह तय होगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी.

क्या है अंकित शर्मा हत्याकांड?

यह मामला फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ा है. दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा लापता हो गए थे. बाद में उनका शव एक नाले से बरामद हुआ था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे. इस मामले में अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी.

पुलिस ने किन धाराओं में दाखिल की थी चार्जशीट?

दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद ताहिर हुसैन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा, अपहरण, सबूत मिटाने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और अन्य गंभीर धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था. चार्जशीट में IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 153A, 365, 302, 201, 505, 120B और 34 सहित कई धाराएं शामिल थीं.

लंबी सुनवाई के बाद आया फैसला

यह मामला पिछले कई वर्षों से अदालत में विचाराधीन था. अभियोजन पक्ष ने गवाहों, दस्तावेजों, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका साबित करने का प्रयास किया. वहीं, बचाव पक्ष ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए आरोपियों को निर्दोष बताया. लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पांच आरोपियों को दोषी करार दिया.

अब सजा पर होगी अगली सुनवाई

अंकित शर्मा हत्याकांड को 2020 दिल्ली दंगों के सबसे चर्चित मामलों में गिना जाता है. अब अदालत दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर सुनवाई करेगी. इसी सुनवाई में यह तय होगा कि दोषियों को कितने वर्षों की सजा या अन्य दंड दिया जाएगा.

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