India’s Got Latent विवाद में समय रैना को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, रणवीर इलाहाबादिया और आशीष चंचलानी पर भी कार्रवाई
मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके चर्चित शो ‘India’s Got Latent’ से जुड़े मामले में अदालत के निर्देशों का पालन न करने पर कड़ा रुख अपनाते हुए 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि समय रैना ने अदालत को हल्के में लिया और उसके आदेशों का पालन नहीं किया। इसी मामले में पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया और यूट्यूबर आशीष चंचलानी पर भी जुर्माना लगाया गया है। अदालत ने सभी संबंधित लोगों को दो सप्ताह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाई फटकार?
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि समय रैना और अन्य संबंधित लोग अदालत के पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहे हैं। अदालत ने माना कि निर्देशों की अनदेखी कर न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि समय रैना की ओर से अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई, जिसे गंभीरता से लिया गया है। इसी आधार पर उन पर 3 लाख रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया।
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क्या है पूरा मामला?
यह मामला समय रैना के लोकप्रिय शो ‘India’s Got Latent‘ से जुड़ा है। आरोप है कि शो के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया गया, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना सहित अन्य आरोपियों को निर्देश दिया था कि वे अपने कार्यक्रम में दिव्यांग लोगों को आमंत्रित करें, ताकि समाज में सकारात्मक संदेश जाए। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा था कि वे दिव्यांगों के इलाज और सहायता के लिए बनाए गए फंड के समर्थन में हर महीने कम से कम दो कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे सामाजिक जिम्मेदारी निभाई जा सके।
कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
अदालत ने पाया कि समय रैना और अन्य संबंधित लोगों ने दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। न तो दिव्यांगों से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और न ही अदालत द्वारा सुझाए गए सामाजिक दायित्वों को निभाया गया। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आर्थिक दंड लगाया और स्पष्ट किया कि अदालत के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
दो सप्ताह में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि
सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया और अन्य संबंधित पक्षों को दो सप्ताह के भीतर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में निर्देशों की अवहेलना पर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

