ट्विशा केस: दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी, वॉइस सैंपल पर बचाव पक्ष की आपत्ति

ट्विशा केस: दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी

Twisha Case Update: चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) 11 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी। सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई, जिसमें ट्विशा के पिता और भाई भी अदालत में मौजूद रहे।

वॉइस सैंपल को लेकर बचाव पक्ष ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सीबीआई के उस दावे पर आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया था कि आरोपियों ने वॉइस सैंपल देने में सहयोग नहीं किया। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि उन्होंने जांच में सहयोग किया था और वॉइस सैंपल लेने के दौरान जांच अधिकारियों का व्यवहार भी उचित नहीं था।

कोर्ट ने कहा- यह मुद्दा पहले भी उठ चुका है

ट्विशा पक्ष के अधिवक्ता शुभांग दीक्षित के अनुसार, अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि वॉइस सैंपल से जुड़ा मुद्दा पहले जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भी उठाया जा चुका है। चूंकि उस पर फैसला हो चुका है, इसलिए मौजूदा रिमांड सुनवाई में इस पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि अदालत ने इस संबंध में अपने लिखित आदेश में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की।

रिमांड बढ़ाने का भी किया गया विरोध

बचाव पक्ष ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का भी विरोध किया। उनका कहना था कि सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने के लिए कोई नया आधार पेश नहीं किया है। साथ ही एजेंसी से यह भी पूछा गया कि अब तक कितने गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है।

CBI ने कहा- जांच अभी जारी है

सीबीआई ने अदालत में कहा कि मामले की जांच अभी जारी है। एजेंसी ने दलील दी कि जांच प्रभावित होने की आशंका के चलते यह बताना संभव नहीं है कि अब तक कितने गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं या किन लोगों से पूछताछ हुई है।

कोर्ट ने 11 अगस्त तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत

नियमित मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने के कारण मामले की सुनवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने की। अदालत ने सीबीआई की दलीलों को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त 2026 तक बढ़ाने का आदेश दिया।

12 मई को हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

ट्विशा शर्मा 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया था, जबकि मायके पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया। शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली AIIMS से दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने के निर्देश दिए थे। अब सीबीआई उसी रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ा रही है।

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