उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले श्रमिकों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की है। श्रम विभाग ने महंगाई भत्ते की नई दरें निर्धारित की हैं, जो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होकर 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी।
नई दरों के तहत श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में उनकी कार्यश्रेणी और क्षेत्र के आधार पर बढ़ोतरी की गई है। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में मजदूरी की दरों में अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार बदलाव किया गया है। इन जिलों में कुशल श्रमिकों को सबसे अधिक 238.39 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कितनी बढ़ी मजदूरी?
नई दरों के अनुसार, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मासिक मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है।
- अकुशल श्रमिक: पहले 13,690 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जो अब बढ़कर 13,883.59 रुपये हो गए हैं।
- अर्धकुशल श्रमिक: पहले 15,059 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जबकि नई दर के तहत 15,271.41 रुपये मिलेंगे।
- कुशल श्रमिक: पहले 16,868 रुपये प्रतिमाह मिलते थे, जो अब बढ़कर 17,106.39 रुपये हो गए हैं।
इस तरह इन दोनों जिलों में श्रमिकों को उनकी श्रेणी के अनुसार हर महीने 193.59 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी बढ़ी मजदूरी
प्रदेश के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में भी श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं। यहां अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 13,506 रुपये से बढ़कर 13,689.68 रुपये हो गई है। वहीं, अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी 14,306 रुपये से बढ़कर 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों की मजदूरी 16,025 रुपये से बढ़कर 16,250.56 रुपये हो गई है।
नई दरों के मुताबिक, इन क्षेत्रों में श्रमिकों को हर महीने 183.68 रुपये से लेकर 225.56 रुपये तक की अतिरिक्त राशि मिलेगी।
प्रदेश के बाकी जिलों में भी लागू होंगी नई दरें
उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रमिकों की श्रेणी और संबंधित क्षेत्र के आधार पर तय की जाती हैं। महंगाई भत्ते में संशोधन के बाद श्रमिकों को अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक निर्धारित नई दरों के अनुसार मजदूरी दी जाएगी।
इस बदलाव से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। हालांकि, अलग-अलग जिलों और श्रेणियों के लिए लागू दरों की पुष्टि श्रम विभाग की आधिकारिक अधिसूचना से की जानी चाहिए।


