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ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता तीन वर्ष करने की मांग, कांग्रेस नेताओं ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन


Indian National Congress (कांग्रेस पार्टी) के पदाधिकारियों ने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सौंपा।

जिला उपाध्यक्ष व शिवपुर विधानसभा प्रभारी अशोक कुमार सिंह एडवोकेट के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल एक वित्तीय वर्ष के लिए ही मान्य होता है। ऐसे में यदि कोई प्रमाण पत्र फरवरी या मार्च में बनता है तो वह एक अप्रैल से अमान्य हो जाता है, जिससे पढ़ाई कर रहे छात्रों और नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कई छात्र जानकारी के अभाव में आवेदन से वंचित रह जाते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण पत्र तीन वर्ष के लिए मान्य होता है, जबकि उसी आय प्रमाण पत्र के आधार पर बनने वाला ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र केवल एक वित्तीय वर्ष तक ही मान्य रहता है, जो तार्किक रूप से उचित नहीं है।

जिला उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एडवोकेट ने कहा कि जब आय प्रमाण पत्र की वैधता तीन वर्ष है, तो उसी आधार पर जारी होने वाले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता भी तीन वर्ष की की जानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मुख्यमंत्री आवास के सामने आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगे।

ज्ञापन सौंपने के दौरान कांग्रेस विधि विभाग के जिला अध्यक्ष लोकेश कुमार सिंह, वीरेंद्र कुमार पंडित एडवोकेट, जिला संगठन प्रभारी आनंद कुमार सिंह एडवोकेट, जयप्रकाश पटेल एडवोकेट, ऋतुराज दूबे एडवोकेट, नागेंद्र कुमार वर्मा एडवोकेट, विकास पांडेय एडवोकेट, बनारसी प्रसाद जायसवाल एडवोकेट, विजय कुमार एडवोकेट, अनुपम प्रकाश वर्मा एडवोकेट, महेंद्र उपाध्याय एडवोकेट, हिमांशु एडवोकेट, अशोक कुमार एडवोकेट, आदित्य मौर्य एडवोकेट, शिवानंद राय एडवोकेट, कृष्णानंद एडवोकेट सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिवक्ता मौजूद रहे।

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