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गाजीपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंसूर अंसारी ने डीएम से लगाई गुहार, कुर्क 18 दुकानों को रिलीज करने की मांग

गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी कुर्क की गई 18 दुकानों को रिलीज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद मंसूर अंसारी ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर दुकानों को मुक्त कराने का आग्रह किया।

बताया गया कि वर्ष 2023 में जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुहम्मदाबाद बाजार स्थित 18 दुकानों को कुर्क किया था। प्रशासन का दावा था कि इन दुकानों के निर्माण में अवैध धन का उपयोग किया गया है।

मंसूर अंसारी का कहना है कि ये सभी दुकानें उनकी पुश्तैनी जमीन पर बनी हैं और इनके निर्माण के लिए उन्होंने जमीन बेचकर प्राप्त धन का उपयोग किया था। उन्होंने पहले स्थानीय न्यायालय में राहत की गुहार लगाई थी, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद बृहस्पतिवार को मंसूर अंसारी गाजीपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने डीएम से अनुरोध किया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में उनकी दुकानों को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए।

मुलाकात के बाद मंसूर अंसारी ने बताया कि जिलाधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।