कलकत्ता मामले में CBI का ऐक्शन, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ दर्ज की FIR
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने यह एफआईआर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की। बता दें कि शनिवार को ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे।
नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष के खिलाफ आधिकारिक तौर पर एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने यह एफआईआर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद दर्ज की। बता दें कि शनिवार को ही कलकत्ता उच्च न्यायालय से एक विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई को सौंपे।
सीबीआई ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के बाद अलीपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में एफआईआर की प्रति को जमा किया। बता दें कि उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा सीबीआई को मामले की जांच करने का निर्देश दिए जाने के बाद मामले में जांच शुरू की गई थी।
कोलकाता पहुंची CFSL के विशेषज्ञों की टीम
वहीं, दिल्ली के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (CFSL) के विशेषज्ञों की एक टीम आज पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोलकाता पहुंची। इस टीम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और अन्य आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इससे पहले सीबीआई को डॉ. संदीप घोष और मामले से जुड़े पांच अन्य लोगों पर पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी थी। न्यायालय ने सीबीआई को जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। सीबीआई को 17 सितंबर तक रिपोर्ट को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश !
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में की सुनवाई करते हुए कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपने का आदेश दिया था। यह निर्णय पश्चिम बंगाल में बढ़ते आंदोलन और विभिन्न विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलने की उम्मीद है।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आह्वान पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने गुरुवार को इस मामले के विरोध में अपनी हड़ताल को समाप्त कर दी। हड़ताल खत्म करने का फैसला तब आया था जब सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की थी।
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on Bharat Update. Follow Bharat Update on Facebook, Twitter.