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PNG अपनाओ या LPG छोड़ो: सरकार का नया नियम, 3 महीने में कनेक्शन जरूरी

केंद्र सरकार ने रसोई गैस को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नए निर्देश के अनुसार, जिन इलाकों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां लोगों को LPG से PNG पर शिफ्ट करना होगा, वरना उनकी LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।

ग्लोबल संकट का असर, बढ़ा दबाव

पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण LPG सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे देश में इसकी उपलब्धता पर असर पड़ा है। इसी को देखते हुए सरकार अब लोगों को PNG अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जो पाइपलाइन के जरिए सीधे घर तक लगातार गैस उपलब्ध कराती है।

3 महीने में लेना होगा PNG कनेक्शन

नए नियम के तहत, अगर किसी घर में PNG उपलब्ध होने के बावजूद 3 महीने के भीतर कनेक्शन नहीं लिया जाता है, तो LPG सप्लाई बंद की जा सकती है। इसका उद्देश्य गैस वितरण को अधिक व्यवस्थित बनाना है।

सरकार का उद्देश्य क्या है?

सरकार इस फैसले के जरिए गैस सप्लाई सिस्टम को संतुलित और मजबूत बनाना चाहती है। जिन क्षेत्रों में PNG पहले से मौजूद है, वहां LPG का उपयोग कम करके उसे उन इलाकों तक पहुंचाया जाएगा जहां अभी पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है। साथ ही, “फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन” को बढ़ावा देना भी इसका अहम लक्ष्य है।

PNG नेटवर्क विस्तार के लिए नियम आसान

सरकार ने PNG नेटवर्क को तेजी से फैलाने के लिए नियमों को सरल बना दिया है। पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया को आसान किया गया है और विभिन्न शुल्कों को मानकीकृत किया गया है। अब तय समय में अनुमति न मिलने पर उसे स्वतः मंजूरी मान लिया जाएगा।

किन मामलों में जारी रहेगी LPG सप्लाई

अगर किसी इलाके में तकनीकी कारणों से PNG कनेक्शन देना संभव नहीं है, तो संबंधित कंपनी उपभोक्ता को NOC जारी करेगी। ऐसे मामलों में LPG सप्लाई जारी रहेगी। हालांकि, भविष्य में जब PNG सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तब उपभोक्ताओं को PNG पर शिफ्ट होना पड़ सकता है।