जोमैटो को दो करोड़ रुपये का जीएसटी ब्याज और जुर्माने के साथ भरने का आदेश
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को दिल्ली के बिक्री कर अधिकारी ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है।
नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को दिल्ली के बिक्री कर अधिकारी ने दो करोड़ रुपये से ज्यादा का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), दो करोड़ से ज्यादा का ब्याज और जुर्माना भरने का नया आदेश दिया है। आदेश में 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी; 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने की मांग की गई है। यह वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए है। जोमैटो ने बुधवार को शेयर बाजार को बताया, "जोमैटो को अप्रैल 2018 से मार्च 2019 की अवधि के लिए दिल्ली के वार्ड 300 के बिक्री कर अधिकारी से 2,08,98,164 रुपये के ब्याज और 22,29,136 रुपये के जुर्माने के साथ 2,22,91,376 रुपये के जीएसटी की मांग प्राप्त हुई है।" कंपनी ने बताया कि वह सक्षम अधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील करेगी। उसने कहा, "हमें लगता है कि तथ्यों के आधार पर हमारे पास मजबूत मामला है और हम सक्षम अधिकारी के समक्ष इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेंगे।" पिछले महीने भी जोमैटो को 11.81 करोड़ रुपये के जीएसटी और जुर्माने का आदेश प्राप्त हुआ था। इसमें 5.9 करोड़ रुपये का जीएसटी और करीब इतना ही जुर्माना शामिल है। यह जुलाई 2017 से मार्च 2021 की अवधि के लिए था।
आईएएनएस एकेजे
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