खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को कोचिंग विवाद में कोर्ट से जमानत मिली।
बिहार के चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर को कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए जमानत मंजूर कर ली. इसी मामले में बेऊर जेल में बंद उनके दोनों बॉडीगार्ड को भी अदालत से जमानत मिल गई. लंबे इंतजार के बाद आए इस फैसले से खान सर को बड़ी राहत मिली है.
जज की अनुपस्थिति के कारण टली थी सुनवाई
इस मामले में 10 जुलाई को फैसला आना था, लेकिन संबंधित जिला जज की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई थी. इसके बाद मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को हुई. जिला जज रूपेश देव की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को जमानत देने का आदेश दिया.
फैसला पहले ही सुरक्षित रख लिया गया था
खान सर की जमानत याचिका पर अदालत में बहस पहले ही पूरी हो चुकी थी. सुनवाई समाप्त होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को आदेश आने की उम्मीद थी, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में देरी के कारण फैसला सोमवार को सुनाया गया.
क्या है पूरा कोचिंग विवाद?
यह मामला जून 2026 की शुरुआत का है. खान सर की ओर से आरोप लगाया गया था कि देर रात उनके कोचिंग संस्थान के बाहर कुछ लोगों ने हमला किया. घटना के बाद उनकी टीम ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई. जांच के दौरान यह मामला रौशन आनंद से जुड़े विवाद से भी जुड़ गया.
पुलिस जांच में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड गिरफ्तार किए गए. जांच एजेंसियों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान दोनों ने कथित रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने गोली चलाई थी. हालांकि, इस मामले की जांच के दौरान कई वीडियो और अन्य साक्ष्य भी सामने आए, जिनके आधार पर पुलिस ने जांच का दायरा और बढ़ाया.
जांच के दौरान सामने आए कई नए पहलू
जांच आगे बढ़ने के बाद दोनों बॉडीगार्ड को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. वहीं, इस मामले में रौशन आनंद को भी जेल जाना पड़ा. इसी दौरान उनके भाई की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई, जिसने इस पूरे मामले को और चर्चित बना दिया.
फिलहाल कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद खान सर और उनके दोनों बॉडीगार्ड को कानूनी राहत मिल गई है. हालांकि, मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी रहेगी और आगे की सुनवाई में अन्य पहलुओं पर भी फैसला होगा.


