Disha Salian Death Case: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बुधवार, 2 सितंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है और जांच CBI से कराने को कहा है। इससे पहले 28 अगस्त को मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दिशा सालियान की मौत जून 2020 में मुंबई में हुई थी। उनकी मौत को लेकर लंबे समय से कई सवाल उठते रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI करेगी।
दिशा के पिता ने दायर की थी याचिका
यह मामला दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका से जुड़ा है। उन्होंने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में FIR दर्ज करने और मामले की नए सिरे से जांच कराने की मांग की गई थी।
सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत की जांच CBI से कराने की भी मांग की थी। उनका आरोप था कि मामले की जांच में कई पहलुओं को नजरअंदाज किया गया और उन्हें अपनी बेटी की मौत को लेकर संदेह है।
पिता ने जताई थी गैंगरेप और हत्या की आशंका
सतीश सालियान ने अपनी शिकायत में गैंगरेप और हत्या की आशंका जताई थी। उन्होंने इस आधार पर केस दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
उन्होंने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे की कथित संलिप्तता का आरोप भी लगाया था और मामले में उनसे पूछताछ की मांग की थी। हालांकि, ये आरोप याचिकाकर्ता की ओर से लगाए गए हैं और इनकी पुष्टि होना बाकी है।
8 जून 2020 को हुई थी दिशा की मौत
दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 की रात मुंबई के मलाड इलाके में स्थित एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। वह एक इमारत की 14वीं मंजिल से नीचे गिरी थीं।
घटना के बाद मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की थी। हालांकि, दिशा के पिता लगातार पुलिस जांच को लेकर सवाल उठाते रहे और अपनी बेटी की मौत की परिस्थितियों की दोबारा जांच की मांग करते रहे।
28 अगस्त को पूरी हुई थी सुनवाई
बॉम्बे हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को पूरी हुई थी। उस दौरान दिशा के पिता की ओर से दाखिल याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए FIR दर्ज करने और मामले की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद दिशा सालियान की मौत से जुड़े मामले में जांच का दायरा एक बार फिर बढ़ सकता है।