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सहारनपुर: मस्जिद पक्ष को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 हफ्ते में मांगा काउंटर एफिडेविट

सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है।
सहारनपुर मस्जिद विवाद
सहारनपुर मस्जिद विवाद

सहारनपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को राहत दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। साथ ही, नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर की ओर से मस्जिद पर लगाए गए 6.41 करोड़ रुपये के हर्जाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने की। यह याचिका मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद की ओर से दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।

हाई कोर्ट ने प्रतिवादी को जारी किया नोटिस

हाई कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी संख्या-2 को नोटिस जारी किया है। याचिका संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दाखिल की गई है। इसमें सहारनपुर के नगर मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई 2026 के आदेश और जिला न्यायाधीश के 2 सितंबर 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार और कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के मौलवी अब्दुल हमीद को प्रतिवादी बनाया गया है।

याचिका में क्या आरोप लगाए गए?

याचिका में दावा किया गया है कि नगर मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश की ओर से पारित आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे।याचिका के मुताबिक, 16 जुलाई 2026 को नगर मजिस्ट्रेट ने कलेक्ट्रेट परिसर खाली करने और 6.41 करोड़ रुपये का हर्जाना जमा करने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील दाखिल की गई थी, लेकिन 2 सितंबर को इसे खारिज कर दिया गया। याचिका में आगे कहा गया है कि जिला न्यायाधीश के आदेश के बाद 5 सितंबर की सुबह कलेक्ट्रेट परिसर में करीब 315 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनी मस्जिद को हटा दिया गया।

अब 12 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को तीन हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, 6.41 करोड़ रुपये के हर्जाने से जुड़े आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। अब मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। उस दौरान सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले काउंटर एफिडेविट और याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर आगे सुनवाई हो सकती है।

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