राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे 2 करोड़

अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. कोर्ट ने उन्हें 13 अक्टूबर तक 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है और मामले में कड़ी टिप्पणी की.
राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। चेक बाउंस से जुड़े पुराने मामले में बुधवार, 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने निर्देश दिया कि राजपाल यादव को 13 अक्टूबर तक कुल 2 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। सुनवाई के दौरान अभिनेता ने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट कोर्ट में पेश किया, जबकि बाकी 85 लाख रुपये की व्यवस्था एक संपत्ति खरीदार के जरिए करने की बात कही गई।

कोर्ट में खुद पेश हुए राजपाल यादव

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान राजपाल यादव व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहे। उनकी ओर से 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया गया। बाकी 85 लाख रुपये के भुगतान को लेकर उनके वकील ने बताया कि अभिनेता की संपत्ति खरीदने वाला एक व्यक्ति यह रकम देने के लिए तैयार है।

अदालत ने साफ किया कि 2 करोड़ रुपये का भुगतान होने के बाद ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राजपाल यादव की याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने दी सजा बढ़ाने की चेतावनी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के पिछले रवैये पर नाराजगी जताई। अदालत ने संकेत दिया कि अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया तो उनकी मौजूदा सजा को बढ़ाया भी जा सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक, अदालत ने यह भी कहा कि बार-बार समय देने का मकसद शिकायतकर्ता को उसकी रकम दिलाना है और कानूनी प्रक्रिया का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

राजपाल यादव को पहले तीन महीने की जेल की सजा का सामना करना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी उन्हें भुगतान के लिए समय दिया था, लेकिन तय समयसीमा में रकम जमा नहीं हो सकी थी।

‘अता पता लापता’ फिल्म से जुड़ा है मामला

यह पूरा विवाद राजपाल यादव की 2012 में आई फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2010 में फिल्म बनाने के लिए अभिनेता ने मुरली प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से करीब 5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता ली थी। बाद में रकम लौटाने को लेकर विवाद हुआ और चेक बाउंस के मामले सामने आए।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, समझौते के तहत राजपाल यादव, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी ने ब्याज समेत करीब 11 करोड़ रुपये चुकाने की सहमति दी थी। भुगतान को लेकर विवाद आगे चलकर आपराधिक मामलों और अदालत की कार्यवाही तक पहुंचा।

हाई कोर्ट ने सुनाई थी 3 महीने की सजा

इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी राजपाल यादव के खिलाफ कार्रवाई की थी। 10 जुलाई 2026 को हाई कोर्ट ने उनकी तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां अभिनेता को भुगतान के लिए कई मौके दिए गए।

सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। 5 अक्टूबर की सुनवाई में पर्याप्त भुगतान नहीं होने पर अदालत ने उन्हें अंतिम मौका दिया था। इसके बाद 7 अक्टूबर की सुनवाई में अभिनेता 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे।

पैतृक संपत्ति बेचकर रकम जुटाने की कोशिश

राजपाल यादव के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेता अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर बकाया रकम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक संभावित खरीदार ने बाकी 85 लाख रुपये देने की बात कही है। इसी व्यवस्था के आधार पर अदालत ने भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

कोर्ट में फिल्म को लेकर भी हुई बातचीत

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ की वजह से हुए आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि फिल्म को लेकर उन्हें काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।

इस दौरान कोर्ट और अभिनेता के बीच फिल्मी करियर को लेकर हल्की-फुल्की बातचीत भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अच्छी फिल्म बनाने और लोगों का मनोरंजन करने की सलाह दी।

अब इस मामले में अगला अहम बिंदु 13 अक्टूबर की समयसीमा है। राजपाल यादव को तब तक कुल 2 करोड़ रुपये के भुगतान की शर्त पूरी करनी होगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर आगे विचार करेगा।

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