मेरठ के अमित कश्यप हत्याकांड में रविता और अमरदीप को फांसी की सजा

उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है.
मेरठ में पति की हत्या के मामले में पत्नी और प्रेमी को फांसी की सजा

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति की हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों को 7 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने अमित कश्यप की हत्या करने के बाद वारदात को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने की कोशिश की थी. मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल अहम साक्ष्य बने.

सुनवाई के दौरान रविता और अमरदीप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया. फैसले से पहले रविता ने कहा था कि अदालत जो भी निर्णय सुनाएगी, उसे वह स्वीकार करेगी.

बिस्तर पर मिला था शव, नीचे दबा था जिंदा सांप

घटना 13 अप्रैल 2025 की सुबह की है। अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था. बिस्तर के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था. अमित के शरीर पर सांप के काटने के निशान भी पाए गए थे. उसकी पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है. शुरुआत में परिजनों ने भी इस दावे पर भरोसा कर लिया था. हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की बात

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि दम घुटने से हुई थी. रिपोर्ट में गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज टूटने का उल्लेख किया गया था. इससे जांचकर्ताओं को हत्या की आशंका मजबूत होने पर आगे की जांच करने में मदद मिली.

पुलिस ने मामले की जांच के दौरान रविता और अमरदीप के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली. जांच में सामने आया कि वारदात के आसपास के समय में दोनों के बीच लगातार बातचीत हुई थी, दी गई जानकारी के अनुसार, घटना से जुड़े 24 घंटे के भीतर दोनों के बीच 51 बार फोन पर संपर्क हुआ था.

प्रेम संबंधों में पति को रास्ते से हटाने की साजिश

पुलिस की जांच के मुताबिक, रविता और अमरदीप के बीच प्रेम संबंध थे और अमित उनके रिश्ते में बाधा बन रहा था. अभियोजन पक्ष का आरोप था कि दोनों ने 12 अप्रैल 2025 की रात अमित की गला घोंटकर हत्या कर दी.

इसके बाद हत्या को सांप के काटने से हुई मौत दिखाने के लिए बिस्तर पर जिंदा सांप रखा गया था. जांच के मुताबिक, अमरदीप ने जागरण में सांप की जरूरत का बहाना बनाकर एक सपेरे से 1,000 रुपये में सांप खरीदा था.

पुलिस ने दाखिल किया था आरोप-पत्र

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था. सुनवाई के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 7 अक्टूबर को रविता और अमरदीप को दोषी करार दिया. इसके बाद 16 अक्टूबर को दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई.

यह मामला इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि शुरुआत में मौत को सांप के काटने की घटना माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच में हत्या की साजिश सामने आने का दावा किया गया. अदालत के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अहम होगी.

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