हथगांव में दहेज हत्या के एक सनसनीखेज मामले में एडीजे/एफटीसी कोर्ट नंबर-2 के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने सख्त फैसला सुनाते हुए पति, सास, देवर और दो ननद समेत पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला हथगांव थाना क्षेत्र के रायपुर मुआरी गांव का है, जहां एक विवाहिता को दहेज की मांग पूरी न होने पर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। कोर्ट में पेश साक्ष्यों के अनुसार, आरोपियों ने बहू पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया था।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता की शादी साल 2019 में हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे थे। लगातार हो रही यातना के बीच आखिरकार आरोपियों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
इस फैसले को दहेज हत्या जैसे अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जिससे समाज में ऐसी कुरीतियों पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है।









