फतेहपुर जिले के भिटौरा विकास खंड के लालीपुर गांव में पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण का भंडाफोड़ किया। टीम ने गांव निवासी मोनू पुत्र छेदीलाल के घर से कुल 24 सिलेंडर बरामद किए, जिनमें 6 भरे हुए और 18 खाली सिलेंडर शामिल थे। जांच में यह सामने आया कि सभी सिलेंडरों की सील खुली हुई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहां सिलेंडरों की अवैध खरीद-फरोख्त की जा रही थी।
पूर्ति निरीक्षकों को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर में गैस सिलेंडरों का भंडारण कर व्यापार कर रहा है। सूचना मिलते ही टीम ने तुरंत छापेमारी की और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी किसी भी वैध दस्तावेज को पेश नहीं कर सका।
जांच में यह मामला द्रवित पेट्रोलियम गैस विनियमन एवं वितरण आदेश 2000 का उल्लंघन पाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। कार्रवाई के दौरान सभी बरामद सिलेंडरों को कब्जे में लेकर शास्त्री इंडेन गैस सर्विस को सुपुर्द कर दिया गया।
डीएम के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ थाना हुसैनगंज में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण या बिक्री करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध गैस व्यापार को रोकने के लिए संदेश भी गया है। अधिकारी लगातार निगरानी बनाए रखने और आवश्यकतानुसार छापेमारी करने की प्रक्रिया जारी रखेंगे, ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा और गैस आपूर्ति का व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।









