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गाजीपुर में दहेज हत्या: पति को 10, सास-ससुर को 7 साल की कठोर कारावास की सजा

गाजीपुर दहेज हत्या मामले में अदालत ने पति और सास-ससुर को सुनाई कठोर कारावास की सजा।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दहेज हत्या के एक जघन्य मामले में जिला जज की अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने बहू की मौत के लिए जिम्मेदार पति, सास और ससुर को कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जो समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ एक कड़ा संदेश है।

यह मामला भुड़कुड़ा थाना क्षेत्र के अलीपुर मदरा गांव का है। वर्ष 2020 में सोनी कश्यप का विवाह संदीप कश्यप से हुआ था। शादी के बाद से ही पति संदीप, सास बसंती देवी और ससुर किशुन कश्यप पर सोनी को लगातार दो लाख रुपये, एक मोटरसाइकिल और एक फ्रिज की दहेज मांग को लेकर प्रताड़ित करने का आरोप था। मृतका के भाई निरंजन कश्यप की शिकायत पर 14 सितंबर 2024 को दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 13 सितंबर 2024 को सोनी की हत्या कर उसे फांसी पर लटका दिया गया था।

पुलिस की गहन विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाह पेश किए गए, जिनके साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

जिला जज धर्मेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने पति संदीप कश्यप को बीएनएस की धारा 80(2) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं, सास बसंती देवी और ससुर किशुन कश्यप को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इसके अतिरिक्त, तीनों दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने उन्हें धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के अतिरिक्त अर्थदंड से भी दंडित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह न्यायिक फैसला दहेज लोभियों के लिए एक कड़ी चेतावनी है और यह दर्शाता है कि न्यायपालिका ऐसे गंभीर अपराधों के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है।