मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के भांजे इमरान खान को मुंबई पुलिस की ओर से भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक इमरान खान को 28 अक्टूबर 2026 तक देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है. यह कार्रवाई मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद की गई है.
CEC के इस्तीफे की मांग वाले प्रदर्शन में हुए थे शामिल
10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में प्रदर्शन हुआ था. इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई. इमरान खान भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. पुलिस के मुताबिक, इमरान भारतीय नागरिक नहीं हैं और विदेशी नागरिकों पर लागू नियमों के तहत राजनीतिक प्रदर्शन में उनकी भागीदारी को लेकर सवाल उठे. इसी मामले में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की गई है.
किसकी शिकायत के बाद हुई कार्रवाई?
इस मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. उन्होंने पुलिस और संबंधित इमिग्रेशन अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराई थी. सोमैया ने सवाल उठाया था कि अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक होने के बावजूद इमरान भारतीय राजनीति से जुड़े प्रदर्शन में कैसे शामिल हुए. मुंबई पुलिस ने शिकायत को आगे की जांच और कार्रवाई के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) को भेजा. इसके बाद इमरान खान को भारत छोड़ने का नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई.
प्रदर्शन के दौरान इमरान खान ने क्या कहा था?
हिरासत में लिए जाने से पहले इमरान खान ने कहा था कि वह किसी संगठन की ओर से कोई मांग रखने नहीं आए हैं. उन्होंने खुद को मुंबई में रहने वाला एक व्यक्ति बताते हुए कहा कि वह यह देखने आए थे कि लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों लगाई जा रही है और लोगों की आवाज को क्यों दबाया जा रहा है. उनके बयान के मुताबिक, वह वहां एक प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे और किसी संगठन का हिस्सा बनकर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे.
अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान, OCI कार्ड का क्या मतलब है?
इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास भारत का OCI कार्ड भी है. OCI कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और आने-जाने सहित कुछ निर्धारित सुविधाएं देता है, लेकिन इससे भारतीय नागरिकता नहीं मिलती. OCI कार्डधारक भारतीय चुनावों में मतदान करने या संसद और राज्य विधानसभाओं का चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों के पात्र नहीं होते. उन पर विदेशी नागरिकों और इमिग्रेशन से जुड़े लागू नियम भी प्रभावी रहते हैं.
किन कानूनी प्रावधानों के तहत जारी हुआ नोटिस?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इमरान खान को जारी नोटिस इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत बताया गया है. इस कानून की धारा 7 केंद्र सरकार को भारत में विदेशी नागरिकों की मौजूदगी और आवाजाही को नियंत्रित करने का अधिकार देती है, जबकि धारा 29 कुछ परिस्थितियों में विदेशी नागरिक को देश से हटाने का आदेश देने से संबंधित है.