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पंजाब सरकार का ऐतिहासिक फैसला: पेंशन और लंबित बकाया अब समय पर बैंक में सीधे मिलेगा

Punjab Pension Payment : पंजाब के वित्त मंत्री **एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा** ने राज्य की **ज़िला परिषदों और पंचायत समितियों** के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए **खुशख़बरी** दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब **पेंशन हर महीने की 10 तारीख़ से पहले** सीधे कर्मचारियों के **बैंक खातों में जमा** कर दी जाएगी। इससे **3,000 से अधिक पेंशनरों** को **समय पर और सुनिश्चित ढंग से भुगतान** मिलने की उम्मीद है।

लंबित बकाया भी चार किस्तों में जारी

फाइनेंस मंत्री **हरपाल सिंह चीमा** ने यह भी बताया कि ज़िला परिषद और पंचायत समिति के कर्मचारियों व पेंशनरों के **लंबित बकाए** भी जल्द ही **चार किस्तों में वितरित** किए जाएँगे। यह भुगतान पंजाब सरकार द्वारा पहले से स्थापित नीति ढाँचे के अनुसार होगा, ताकि सभी विभागों में **वित्तीय मामलों में समानता और निष्पक्षता** बनी रहे।

बकाये की कुल राशि और समयावधि

यह निर्णय **फरवरी 2025** में कैबिनेट द्वारा मंजूर **14,000 करोड़ रुपये** के बकाये के अनुसार लिया गया है। इसमें शामिल हैं:

  • **1 जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक** का संशोधित वेतन, पेंशन और लीव इनकैशमेंट
  • **1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक** का महंगाई भत्ता

बकाया राशि **विभिन्न चरणों में वितरित** की जाएगी, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को आवश्यक राहत समय पर मिल सके।

उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय

वित्त मंत्री **हरपाल सिंह चीमा** ने यह फ़ैसले ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के सचिव **अजीत बालाजी जोशी** और अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ हुई बैठक में लिए। बैठक में अन्य **वित्तीय मामलों** पर भी विस्तार से विचार किया गया।

वित्त मंत्री का संदेश

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली पंजाब सरकार **पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन** और अपने **कर्मचारियों की भलाई** के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि ये निर्णय सेवानिवृत्त और कार्यरत कर्मचारियों के **सम्मान और अधिकारों की रक्षा** को दर्शाते हैं।

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