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पंजाब सरकार ने पुराने कर बकाया खत्म करने के लिए अंतिम एकमुश्त निपटान योजना शुरू की : वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

संक्षेप में मुख्य समाचार

  • **1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025** तक स्कीम लागू रहेगी।
  • **11,968 करोड़ रुपये** के टैक्स बकाया मामले निपटेंगे।
  • **ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट** मिलेगी।
  • राज्य को **3,344 करोड़ रुपये** की रिकवरी की उम्मीद।
  • **टैक्स बैकलॉग** खत्म कर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।

Punjab News : पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री **एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा** ने आज यहाँ घोषणा की कि **‘बकाया रिकवरी के लिए पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2025’** (**ओटीएस**) **1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025** तक लागू रहेगी, और इस स्कीम का उद्देश्य **जी.एस.टी. से पहले के विभिन्न क़ानूनों** में लगभग **11,968.88 करोड़ रुपये** के बकाया रिकवरी से संबंधित लगभग **20,039 लंबित मामलों** को हल करना है, जिससे प्रदेश के व्यापार और उद्योग को काफ़ी राहत मिलेगी।

सरकार की तीसरी वन टाइम सेटलमेंट योजना

इस **वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस)** की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह पहल, जिसे मुख्यमंत्री **भगवंत सिंह मान** की अगुवाई वाली पंजाब कैबिनेट ने आज की कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी है, **‘आप’** की अगुवाई वाली पंजाब सरकार द्वारा पेश की गई **तीसरी** ऐसी स्कीम है, और यह टैक्सदाताओं के लिए अपने बकायों का निपटारा करने का **आख़िरी मौक़ा** होगा। उन्होंने कहा कि **1 जनवरी, 2026 से उन लोगों के लिए रिकवरी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी** जो इस स्कीम का चुनाव करने में असफल रहते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि ये लंबित मामले जी.एस.टी. प्रणाली से पहले के कर क़ानूनों से संबंधित हैं, जिसमें **पंजाब वैट एक्ट, केंद्रीय बिक्री कर एक्ट** आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत **ब्याज और जुर्मानों पर काफ़ी छूट** पेश की गई है जो इस स्कीम के तहत आने वाले योग्य टैक्सदाताओं के लिए एक **आकर्षक प्रस्ताव** है।

वन टाइम सेटलमेंट स्कीम में 100% ब्याज-जुर्माना छूट

इस स्कीम की मुख्य विशेषताओं को उजागर करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि यह स्कीम **डिमांड अमाउंट** के आधार पर एक **पद्धतिबद्ध छूट का ढाँचा** पेश करती है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत **1 करोड़ रुपये तक** के बकाए के लिए, करदाताओं को **ब्याज और जुर्मानों पर 100% छूट** मिलेगी, साथ ही टैक्स राशि पर **50% छूट** मिलेगी। **1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक** के बकाए के लिए, ब्याज और जुर्मानों पर **100% छूट** होगी, और टैक्स राशि पर **25% छूट** होगी। और **25 करोड़ रुपये से अधिक** बकाए वाले मामलों में टैक्स राशि पर **10% छूट** के साथ ब्याज और जुर्मानों पर **100% छूट** प्रदान की जाएगी।

3,344 करोड़ रिकवरी और 8,441 करोड़ छूट की उम्मीद

इस पहल के संभावित परिणामों के बारे में जानकारी देते हुए, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यदि सभी योग्य टैक्सदाताओं ने इस स्कीम का लाभ उठाया तो राज्य के लिए लगभग **3,344.50 करोड़ रुपये की रिकवरी** की उम्मीद है, जबकि करदाताओं को पुराने बकाए में **8,441.56 करोड़ रुपये से अधिक की छूट** मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम उन सभी टैक्सदाताओं पर लागू है जिनके **असेसमेंट ऑर्डर 30 सितंबर, 2025 तक** बनाए गए होंगे, और यह योजना **सरकारी खाद्य एजेंसियों के लिए लागू नहीं** होगी। उन्होंने इस स्कीम के तहत सभी योग्य कारोबारियों से **31 दिसंबर, 2025** की अंतिम तिथि से पहले इस पहल का लाभ लेने की अपील की।

टैक्स बैकलॉग खत्म करने का संकल्प लिया

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ‘आप’ की अगुवाई वाली पंजाब सरकार प्रदेश में **अधिक व्यापार-अनुकूल माहौल** को प्रोत्साहित करने के लिए **पुराने टैक्स मामलों के बैकलॉग को दूर करने** के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह नई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम एक **प्रगतिशील कदम** है जो न केवल टैक्सदाताओं पर **करपालना के बोझ को घटाएगी** बल्कि राज्य के **टैक्स प्रशासन को भी सुचारू** बनाएगी।

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

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