नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पाकिस्तान स्थित शाहजाद भट्टी नेटवर्क (SBN) को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने बुधवार, 16 सितंबर को यह कार्रवाई की। सरकार के मुताबिक, नेटवर्क पर सीमा पार हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा युवाओं और छोटे अपराधियों को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के आरोप हैं।
अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत की गई है।
अमित शाह के मुताबिक, शाहजाद भट्टी नेटवर्क सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। इसके अलावा नेटवर्क पर युवाओं और छोटे-मोटे अपराधियों को आतंकवाद की ओर प्रेरित करने का भी आरोप है।
युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने का आरोप
गृह मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, SBN पर भोले-भाले युवाओं को अलग-अलग तरह के प्रलोभन देकर कट्टरपंथ की ओर धकेलने और उन्हें देश विरोधी गतिविधियों के लिए प्रेरित करने का आरोप है।
सरकार का कहना है कि यह नेटवर्क अन्य प्रतिबंधित संगठनों और नामित इकाइयों के साथ मिलकर कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में भी शामिल रहा है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का भी आरोप
सरकार के अनुसार, नेटवर्क ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रसारित की है। इसके जरिए युवाओं को प्रभावित करने और कट्टरपंथ की ओर ले जाने की कोशिश का आरोप लगाया गया है।
सीमा पार तस्करी से भी जुड़ा होने का दावा
गृह मंत्रालय के मुताबिक, शाहजाद भट्टी नेटवर्क पर हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थों की सीमा पार तस्करी में शामिल होने का आरोप है। सरकार का कहना है कि नेटवर्क की गतिविधियां केवल आपराधिक तस्करी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसके जरिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने का भी प्रयास किया गया।
केंद्र की यह कार्रवाई UAPA के तहत की गई है। गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर UAPA के तहत आतंकवादी संगठनों की सूची और संबंधित कानूनी प्रावधान उपलब्ध हैं।