महाराष्ट्र में 28 अगस्त से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून, जबरन धर्मांतरण पर होगी सजा
महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 को 28 अगस्त से लागू करने की घोषणा की है। कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या विवाह के जरिए कराए जाने वाले अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाना है। सामान्य उल्लंघन में 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है, जबकि बार-बार अपराध करने पर सजा 10 साल तक हो सकती है।