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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला स्कूलों के 50 मीटर तक जंक फूड पर बैन

राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, कोर्ट ने स्कूल कैंटीन के साथ-साथ स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक और हाई फैट, हाई शुगर व हाई सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
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राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के 50 मीटर तक जंक फूड पर लगा बैन

जयपुर: बच्चों की सेहत और स्कूलों के माहौल को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूल कैंटीन के साथ-साथ स्कूल गेट के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड, चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक और हाई फैट, हाई शुगर व हाई सॉल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति अनूप कुमार धंड ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए। कोर्ट ने स्कूलों में खान-पान की व्यवस्था को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई अन्य दिशा-निर्देश भी दिए हैं।

स्कूल कैंटीन में भी नहीं बिकेगा जंक फूड

हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्कूल कैंटीन में चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक और हाई फैट, हाई शुगर व हाई सॉल्ट वाले खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। यही रोक स्कूल के बाहर गेट से 50 मीटर तक के क्षेत्र में भी लागू होगी।

इसका मकसद बच्चों को स्कूल के अंदर ही नहीं, बल्कि स्कूल के आसपास भी अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की आसान उपलब्धता से बचाना है।

हर स्कूल में बनेगी फूड सेफ्टी और न्यूट्रिशन कमेटी

कोर्ट ने प्रत्येक स्कूल में Food Safety and Nutrition Committee गठित करने का निर्देश दिया है। यह कमेटी चार सप्ताह के भीतर बनाई जानी है।

इसमें शिक्षक, अभिभावक और छात्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की जानकारी शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे।

कैंटीन में दिखानी होगी खाने की पूरी जानकारी

स्कूल कैंटीन को अब खाने की चीजों के बारे में छात्रों को स्पष्ट जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने कैलोरी, सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी वाले मेन्यू बोर्ड लगाने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा खाने की पोषण गुणवत्ता समझाने के लिए ट्रैफिक-लाइट लेबलिंग सिस्टम लागू करने को भी कहा गया है। इससे छात्रों को यह समझने में आसानी होगी कि कोई खाद्य पदार्थ उनके स्वास्थ्य के लिए कितना बेहतर या नुकसानदायक है।

मिड-डे मील की गुणवत्ता पर भी जोर

हाईकोर्ट ने स्कूलों में मिलने वाले मिड-डे मील और अन्य पोषण योजनाओं को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बच्चों को मिलने वाला भोजन संतुलित आहार और FSSAI के निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

हर महीने होगी स्कूलों की जांच

कोर्ट ने स्कूलों में खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन की निगरानी के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में जाकर व्यवस्था की जांच करनी होगी।

सिर्फ जंक फूड नहीं, स्क्रीन टाइम पर भी चिंता

राजस्थान हाईकोर्ट का यह आदेश केवल बच्चों के खान-पान तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर भी चिंता जताई है।

कोर्ट ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल शिक्षा में किया जाए, लेकिन इसके कारण बच्चों की बुनियादी सीखने की आदतें प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पढ़ना, लिखना, नोट्स बनाना और लिखित परीक्षा जैसी मूलभूत गतिविधियों को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखना जरूरी है।

बच्चों की सेहत और भविष्य पर कोर्ट का फोकस

हाईकोर्ट ने बच्चों से जुड़े कई व्यापक मुद्दों पर ध्यान दिया है। इनमें पोषण, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल आदतें, शिक्षा की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा जैसे विषय शामिल हैं।

कोर्ट के इस आदेश का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के अंदर और आसपास ऐसा माहौल तैयार करना है, जहां बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले और उन्हें अस्वास्थ्यकर खान-पान से बचाया जा सके।

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