उत्तर प्रदेश में वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब ट्रैफिक चालान कटने पर वाहन स्वामी सीधे सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) के समक्ष अपनी अपील दर्ज करा सकेंगे। इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित विभाग को अपील मिलने के 30 दिनों के भीतर मामले पर अपना फैसला लेना अनिवार्य होगा।
अभी तक चालान से जुड़ी शिकायतों और आपत्तियों के निस्तारण के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता था। इस नई प्रक्रिया के लागू होने से वाहन चालकों को समय की बचत होगी और उनके मामलों का तेजी से निपटारा किया जा सकेगा।
प्रशासन का यह कदम सड़क परिवहन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाने और जनता की शिकायतों का समय पर समाधान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। तय समय सीमा के भीतर फैसला होने से लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और वे आसानी से अपनी बात रख सकेंगे।