हिमाचल प्रदेश में अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे और सातों दिन खुले रह सकेंगे। राज्य सरकार ने कारोबार को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत यह छूट दी है। श्रम, रोजगार एवं ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग ने 22 सितंबर 2026 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह छूट राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से एक साल तक लागू रहेगी।
सरकार ने हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 की धारा 9 और 10 के तहत निर्धारित कुछ पाबंदियों से छूट दी है। इसका मतलब है कि दुकानें, शोरूम, मॉल, होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी गतिविधियां चौबीसों घंटे संचालित कर सकेंगे।
कर्मचारियों के काम के घंटे में कोई बदलाव नहीं
24 घंटे प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति का मतलब यह नहीं है कि कर्मचारियों से भी लगातार काम कराया जा सकेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों से कानून में तय सीमा से अधिक काम नहीं लिया जा सकता। ओवरटाइम के नियम भी लागू रहेंगे और प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में कम से कम एक दिन का अवकाश देना अनिवार्य होगा।
नियोक्ताओं को कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए जरूरी इंतजाम भी करने होंगे। साथ ही प्रतिष्ठानों को लागू श्रम कानूनों और हिमाचल प्रदेश दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
महिला कर्मचारियों के लिए नाइट शिफ्ट के नियम लागू
रात की पाली में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के मामले में सरकार की ओर से पहले निर्धारित सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करना होगा। इनमें सहमति, सुरक्षा और अन्य निर्धारित व्यवस्थाएं शामिल हैं।
पर्यटन और औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा
सरकार के इस फैसले से शिमला, मनाली, धर्मशाला और अन्य पर्यटन क्षेत्रों में रात के समय कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। होटल, ढाबे, रिटेल स्टोर और दूसरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपनी सेवाएं लंबे समय तक जारी रख सकेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में भी 24 घंटे संचालन से व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक लचीलापन मिलने की संभावना है।
हालांकि, 24×7 संचालन की छूट के साथ श्रमिकों के अधिकारों से जुड़े नियम लागू रहेंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।


