CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को सुनवाई

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। Form-6 को लेकर भी कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट की है।
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिकाओं पर 27 अक्टूबर को सुनवाई,

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली, चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को सुनवाई होगी. अदालत ने संबंधित याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए जोड़ा है. इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के फैसले लेने की प्रक्रिया और कुछ निर्णयों को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

फॉर्म-6 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सफाई

फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उसने संशोधित फॉर्म को मंजूरी नहीं दी है. अदालत के मुताबिक, बिहार में SIR से जुड़े मामले पर फैसला दिए जाने के समय यह संशोधित फॉर्म अस्तित्व में नहीं था. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को मंजूरी दी थी.

अदालत ने संकेत दिया है कि चुनाव आयोग से संबंधित रिकॉर्ड मिलने के बाद यह देखा जाएगा कि फॉर्म-6 में बदलाव किसने और किन परिस्थितियों में किए। इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है.

ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए. याचिकाकर्ताओं ने आयोग की निर्णय प्रक्रिया और SIR से जुड़े कदमों की वैधता की जांच करने की मांग की है। ये आरोप अभी न्यायिक विचाराधीन हैं और अदालत ने इन पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है.

राहुल गांधी की याचिका भी चर्चा में

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से भी इस विवाद से संबंधित याचिका दाखिल किए जाने की जानकारी दी गई है. आपकी ओर से उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, याचिका को डायरी नंबर भी आवंटित किया जा चुका है. हालांकि, इस याचिका की सुनवाई के लिए अलग से सूचीबद्ध होने या इसे 27 अक्टूबर की सुनवाई में शामिल किए जाने की स्थिति की पुष्टि आवश्यक है.

सीजेआई ने राहुल गांधी से कहा- मुलाकात के बजाय याचिका दायर करें

इससे पहले, इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की मांग पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने राहुल गांधी को याचिका दायर करने की सलाह दी थी. उन्होंने इस दौरान शक्तियों के पृथक्करण का हवाला देते हुए कहा कि मामले को अदालत के समक्ष उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत उठाया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने मामले की जल्द सुनवाई किए जाने का भरोसा भी दिलाया.

सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे इंडिया गठबंधन के नेता

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का विरोध जारी है. इसी कड़ी में इंडिया गठबंधन के नेता सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च कर रहे हैं. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत से मुलाकात के लिए समय मांगा था. हालांकि, सीजेआई ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया.

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