आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट मामले में सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना

UP News : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की विधिक समस्याएं कम होती नहीं दिख रही हैं। शुक्रवार को उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पासपोर्ट रखने के मामले में न्यायालय से बड़ा झटका लगा। रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अब्दुल्ला आजम पूर्व में दो पैन कार्ड रखने के मामले में भी सजा काट रहे हैं और वर्तमान में अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में निरुद्ध हैं। पासपोर्ट मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

अदालत का फैसला

अब्दुल्ला आजम पर आरोप था कि उन्होंने दो भिन्न पासपोर्ट बनवाए थे, जिनमें जन्मतिथि अलग-अलग दर्ज थी। यह प्रकरण उनके फर्जी जन्म प्रमाण पत्र विवाद से ही संबंधित माना जाता है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट शोभित बंसल की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने तथा साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अब्दुल्ला आजम को सात साल की कैद और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

परिवार पर बढ़ता कानूनी शिकंजा

अब्दुल्ला आजम को सजा मिलने के बाद उनका राजनीतिक भविष्य और अधिक संकट में पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वयं आजम खान पहले से ही कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं, और अब बेटे की दोषसिद्धि ने परिवार की चिंताओं में वृद्धि कर दी है। न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि आजम परिवार की कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है। यदि जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पूर्व के मामले

गौरतलब है कि भाजपा नेता और वर्तमान शहर विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस कोतवाली में अब्दुल्ला आजम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए और आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया। पुलिस जांच के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था, जिस पर एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कुछ समय पूर्व ही दो पैन कार्ड मामले में भी अदालत ने अब्दुल्ला और उनके पिता आजम खान को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसके चलते दोनों इस समय जिला जेल में बंद हैं।

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