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वाराणसी में मैरिज हॉल और डीजे वालों पर सख्ती: रात 10 बजे के बाद डीजे बजाया तो होगा लाइसेंस रद्द!

वाराणसी में अब रात 10 बजे के बाद DJ बंद

वाराणसी कमिश्नरेट क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए पुलिस प्रशासन अब एक्शन मोड में आ गया है। पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट वाराणसी) श्री मोहित अग्रवाल ने हाल ही में शहर के सभी मैरिज लॉन, बैंक्वेट हॉल और डीजे संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया, तो न सिर्फ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, बल्कि लाइसेंस निरस्त करने तक की कार्रवाई की जा सकती है।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल ने यातायात लाइन सभागार में आयोजित गोष्ठी में स्पष्ट किया कि बारात एवं अन्य आयोजनों के दौरान सड़क अवरोध और ध्वनि प्रदूषण की समस्याओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था एवं मुख्यालय श्री शिवहरि मीणा सहित अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

मैरिज लॉन संचालकों के लिए मुख्य निर्देश:

1. पार्किंग अनिवार्यता:- सभी मैरिज लॉन संचालकों को केवल अनुमोदित नक्शे में दर्शाई गई पार्किंग में ही वाहनों की पार्किंग सुनिश्चित करनी होगी। बारात और अतिथियों के वाहनों की पार्किंग परिसर के अंदर निर्धारित स्थान पर ही होनी चाहिए।

2. लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी:- पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित पार्किंग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य हेतु किया गया पाया गया, तो मैरिज लॉन का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

3. सड़क अतिक्रमण पर रोक:- लॉन संचालकों को बाहर पार्किंग व्यवस्था हेतु 3 से 4 कर्मचारियों की तैनाती करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि आयोजन के दौरान सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या यातायात बाधा उत्पन्न न हो। बारात मार्ग पूर्व निर्धारित कर यातायात पुलिस से समन्वय स्थापित करना होगा।

डीजे और बैंड-बाजा संचालकों के लिए कड़े नियम:

बैंड-बाजा और डीजे संचालकों के लिए ध्वनि प्रदूषण और जनसुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए निम्नलिखित नियम जारी किए गए हैं:

रात्रि 10 बजे की समय सीमा:- पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने निर्देशित किया कि रात्रि 10 बजे के बाद डीजे पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी सीधे डीजे संचालक की होगी।

तत्काल डायल-112 पर कॉल:- यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के बाद डीजे बजाने का दबाव बनाता है, तो डीजे संचालक तत्काल डायल-112 पर कॉल करके सूचना देंगे।

ध्वनि और स्थान सीमा:- डीजे की ध्वनि 80 डेसीबल से अधिक नहीं होनी चाहिए, और डीजे वाहन को यातायात बाधित करने वाले स्थान पर खड़ा नहीं किया जाना चाहिए।

बारात के दौरान नियम:- बैंड-बाजा संचालकों को पटाखे फोड़ने और अत्यधिक शोर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। बारात के दौरान रस्सी का प्रयोग अनिवार्य करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि बारात सड़क के केवल एक-तिहाई भाग का ही उपयोग करे, जबकि शेष दो-तिहाई भाग सामान्य यातायात के लिए खुला रहे।

पुलिस आयुक्त श्री मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर में सुगम यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखी जा सके।

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