प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी पर सख्ती: परीक्षा संशोधन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी, पेपर लीक पर होगी कड़ी कार्रवाई

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद परीक्षा संशोधन कानून लागू

नई दिल्ली: प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026′ को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही यह संशोधन विधेयक अब देशभर में कानून के रूप में लागू हो गया है।

इस कानून का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं की पारदर्शिता बनाए रखना, पेपर लीक और संगठित परीक्षा धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगाना तथा अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत करना है।

पेपर लीक और नकल पर सख्त कार्रवाई

नए कानून के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों, कोचिंग संस्थानों, तकनीकी सेवा प्रदाताओं और अन्य सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी सजा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

इन प्रमुख परीक्षाओं पर होगा लागू

यह कानून केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होगा। इसके दायरे में शामिल हैं:

  • संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)
  • कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
  • रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB)
  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)
  • केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित अन्य सार्वजनिक परीक्षाएं

जांच एजेंसियों को मिले अधिक अधिकार

संशोधित कानून के तहत परीक्षा प्रक्रिया में तकनीकी सेंधमारी, साइबर अपराध, मिलीभगत और संगठित धोखाधड़ी की जांच के लिए एजेंसियों को अधिक अधिकार दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।

युवाओं का भरोसा होगा मजबूत

पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET समेत कई परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया था। सरकार का कहना है कि नए कानून के लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाएं अधिक निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से आयोजित हो सकेंगी तथा युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर विश्वास और मजबूत होगा।

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