मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले: रेलवे कर्मचारियों को बोनस, दिव्यांगों को जन्म से पेंशन

मोदी कैबिनेट ने तीन बड़े फैसले लिए हैं. रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस और दिव्यांगों को जन्म से पेंशन समेत कई अहम फैसलों का ऐलान किया गया है.
मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले
मोदी कैबिनेट के 3 बड़े फैसले

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार, 14 अक्टूबर को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में तीन बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई. इनमें रेलवे के करीब 11.40 लाख कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को पांच साल तक बढ़ाना और IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री शामिल है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

1. रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस

केंद्र सरकार ने रेलवे के 11,40,770 कर्मचारियों को 78 दिन का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस देने की मंजूरी दी है. इसके लिए करीब 2,009.61 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. पात्र कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये तक बोनस मिलेगा. यह बोनस रेलवे के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को दिया जाएगा. इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और अन्य ग्रुप-C कर्मचारी शामिल हैं. सरकार के मुताबिक, यह भुगतान कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और त्योहारों से पहले उन्हें आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से किया जाता है.

2. दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव, जन्म से मिलेगी पात्रता

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. इसके लिए पांच वर्षों में 53,428 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार के अनुसार, इस फैसले से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 3.20 करोड़ लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.

इस फैसले के तहत दिव्यांग पेंशन की पात्रता में अहम बदलाव किए गए हैं:

  • विकलांगता की सीमा: पहले योजना के तहत 80% दिव्यांगता की शर्त थी. अब इसे घटाकर 40% कर दिया गया है.
  • न्यूनतम आयु की शर्त खत्म: दिव्यांग पेंशन के लिए पात्रता अब जन्म से लागू होगी। पहले न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी.
  • पेंशन की राशि: 0 से 79 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों के लिए सहायता राशि 375 रुपये और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए 625 रुपये निर्धारित की गई है.

योजना के नए दिशा-निर्देशों में पात्रता, लाभार्थियों की संख्या और सहायता राशि से संबंधित विस्तृत नियम जारी किए जाएंगे. इसलिए पेंशन पाने के लिए अन्य लागू शर्तों और प्रक्रिया को भी ध्यान में रखना होगा.

सामाजिक सहायता योजना के नाम भी बदले जाएंगे

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और उसकी प्रमुख योजनाओं के नाम बदलने को भी मंजूरी दी है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और परिवार लाभ योजना शामिल हैं. वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और परिवार लाभ योजना मौजूदा स्वरूप में जारी रहेंगी.

3. IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी

कैबिनेट ने IDBI बैंक की 60.72% हिस्सेदारी की रणनीतिक बिक्री को मंजूरी दी है. यह हिस्सेदारी Fairfax Financial Holdings से जुड़ी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव है. इस सौदे की घोषित कीमत करीब 52,877 करोड़ रुपये है. इसमें केंद्र सरकार की 30.48% और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की 30.24% हिस्सेदारी शामिल है. सौदे के बाद केंद्र सरकार के पास बैंक की 15% और LIC के पास 19% हिस्सेदारी रहेगी. यानी दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 34% होगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस रणनीतिक बदलाव से बैंक में नई पूंजी आने और वित्तीय सेवा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs), नए उद्यमियों और कारोबार का विस्तार करने वाले उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सौदे के पूरा होने की प्रक्रिया और संबंधित औपचारिकताएं आगे की कार्रवाई पर निर्भर करेंगी.

आम लोगों और कर्मचारियों पर क्या होगा असर?

कैबिनेट के इन फैसलों का असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा. रेलवे कर्मचारियों को त्योहारों से पहले बोनस मिलेगा, जबकि सामाजिक सहायता कार्यक्रम में बदलाव से अधिक दिव्यांगजन पेंशन के दायरे में आ सकेंगे. वहीं, IDBI बैंक की रणनीतिक बिक्री से बैंक के स्वामित्व ढांचे में बदलाव होगा और सरकार तथा LIC की संयुक्त हिस्सेदारी 34% रह जाएगी.

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