पंजाब में शहरी विकास को नई दिशा, विधानसभा में टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट पारित

Punjab Assembly Bill : शहरों के विकास कार्यों में तेज़ी लाने और उन्हें अधिक सुचारू बनाने के लिए पंजाब विधानसभा द्वारा आज पंजाब टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट, 1922 पारित किया गया है।

नगर निगम के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना लक्ष्य

बिल पेश करते हुए पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य राज्य की शहरी स्थानीय संस्थाओं को सुधार ट्रस्टों के पास उपलब्ध फंडों के उपयोग के योग्य बनाना है।

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बिल का उद्देश्य नगर निगम के बुनियादी ढाँचे को अपग्रेड करना और सुधार ट्रस्टों के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के ज़रिए राज्य के शहरी कस्बों के निवासियों के लिए नागरिक सेवाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

बिल के पारित होने के साथ ही पंजाब सरकार ने शहरी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कानून के ज़रिए न केवल सुधार ट्रस्टों के फंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा, बल्कि नगर निकायों की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इससे राज्य के कस्बों और शहरों में बुनियादी ढाँचे के विकास और नागरिक सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन की उम्मीद की जा रही है, जिससे आम लोगों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।

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