सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी को कड़ी फटकारा लगाई. CJI सूर्यकांत ने कड़े शब्दों में कहा मार्च करके कोई कोर्ट को डरा धमका नहीं सकता. CJI ने सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर के विरोध मार्च और राहुल के प्रतिक्रिया पर आपत्ति जताई, CJI सूर्यकांत ने कहा- राहुल गाँधी को अपने इस व्यवहार पर सफ़ाई देनी होगी.
राहुल गाँधी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फटकार इसलिए लगायी क्योंकि उन्होंने 12 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था. कोर्ट ने उनसे कहा कि न्यायपालिका को किसी तरीके से डराया-धमकाया नहीं जा सकता.
कोर्ट को कोई डरा नहीं सकता-CJI
कोर्ट ने फटकार दिल्ली में चल रहे CEC के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शन और मतदाता सूची SIR में कथित अनियमितताओं के याचिका के सुनवाई के बाद आयी है, CJI ने कहा- कोई भी सुप्रीम कोर्ट को डरा धमका है नहीं सकता है. ये सब कोशिशें बेकार है. ऐसी चीज़ो पर कोई ध्यान नहीं देता है. बाहर क्या कहा जाता है, हमे सब पता है. हम को दूसरी दुनिया में नहीं रहते है. हमें सारे चीज़ो की जानकारी होती है.
कोर्ट ने राहुल के व्यवहार पर मांगी सफाई
सुप्रीम कोर्ट ने 12 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शन पर नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने साफ़ कहा कि प्रदर्शन और राजनैतिक शक्तियों की न्यायपालिका को ना दिखाए. सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गाँधी से इस आचरण पर स्प्ष्टीकरण माँगा. कोर्ट ने कांग्रेस नेता से कहा, “इस मार्च और इसके दौरान हुई अव्यवस्था के पीछे के अपने इरादों को स्पष्ट करें।”