जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद? जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।
उमर खालिद

नई दिल्ली: 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले में आरोपी उमर खालिद की नियमित और अंतरिम जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पुलिस से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को तय की है।

27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका को सह-आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। दोनों मामलों पर अब 27 अगस्त को एक साथ सुनवाई होगी।

निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती

उमर खालिद ने निचली अदालत द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी जमानत याचिका अब तक तीन बार खारिज हो चुकी है।

निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी जमानत?

4 जुलाई 2026 को निचली अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम, दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। अदालत ने कहा था कि यूएपीए मामलों में केवल लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहने के आधार पर जमानत देने के कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ विचार कर रही है। ऐसे में अंतिम निर्णय आने तक सिर्फ इसी आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती।

किस बेंच ने जारी किया नोटिस?

इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की खंडपीठ (डिवीजन बेंच) ने की। बेंच ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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