बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत 40 से 79 वर्ष की आयु की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की विधवा महिलाओं को ₹1100 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। पहले इस योजना के तहत ₹400 प्रति माह मिलते थे, जिसे बढ़ाकर ₹1100 कर दिया गया है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता देना है।
कितनी मिलेगी पेंशन?
योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1100 की पेंशन सीधे डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
पात्रता
- आवेदक बिहार की स्थायी निवासी हो।
- महिला विधवा हो।
- आयु 40 से 79 वर्ष के बीच हो।
- परिवार बीपीएल श्रेणी में हो।
- किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो।
आवेदन कैसे करें?
- आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ ब्लॉक कार्यालय स्थित RTPS काउंटर पर जमा करें।
- आवेदन जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और सुरक्षित रखें।
- आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी SMS या ई-मेल के माध्यम से मिलेगी।
- आवेदन स्वीकृत होने पर रसीद और पहचान पत्र दिखाकर स्वीकृति आदेश प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- SSPMIS पोर्टल पर जाएं।
- ‘Important Links’ में ‘e-Labharthi’ विकल्प चुनें।
- ‘Check Your Payment Status’ पर क्लिक करें।
- वित्तीय वर्ष और लाभार्थी आईडी दर्ज कर Search करें।
शिकायत कैसे दर्ज करें?
योजना से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा टोल-फ्री नंबर 1800-345-6262 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। शिकायत ब्लॉक कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और अन्य संबंधित कार्यालयों में भी की जा सकती है।