CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग पर SC का इनकार, कहा- ‘न्यूज रिपोर्ट के आधार पर आदेश नहीं देंगे’

CEC ज्ञानेश कुमार के निलंबन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत केवल न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकती. कोर्ट ने मामले में ठोस आधार और उचित प्रक्रिया पर जोर दिया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को हटाने या निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तत्काल कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल न्यूज रिपोर्ट के आधार पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा सकता. हालांकि, कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. याचिका में SIT जांच कराने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को गैरकानूनी घोषित करने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता राकेश कुमार सिंह की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट के सामने चुनाव आयुक्तों को मिले कानूनी संरक्षण और उनकी शक्तियों को लेकर सवाल उठाए.

‘चुनाव आयुक्तों को PM से भी ज्यादा संरक्षण’

वकील विकास सिंह ने दलील दी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और उनके अधिकारों से जुड़े कानून में बदलाव के बाद उन्हें कार्यकाल के दौरान किए गए कामों को लेकर व्यापक संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्तों को अपने कामकाज की प्रक्रिया निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है. वकील ने कहा कि चुनाव आयुक्तों को मिला संरक्षण प्रधानमंत्री से भी अधिक है और इसी आधार पर उन्होंने CEC को निलंबित करने की मांग की. इस पर कोर्ट ने सवाल किया कि यदि CEC को निलंबित किया जाता है तो चुनाव आयोग का कामकाज कैसे चलेगा. जवाब में वकील ने कहा कि दो अन्य चुनाव आयुक्त काम संभाल सकते हैं.

‘कानून के दायरे में ही होगा काम’

याचिकाकर्ता की ओर से यह भी मांग की गई कि जब तक मामले की सुनवाई लंबित है, तब तक चुनाव आयोग को अपने फैसले सर्वसम्मति से लेने का निर्देश दिया जाए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग का काम कानून के दायरे में ही होना चाहिए.

‘न्यूज रिपोर्ट 100 फीसदी सही भी हो सकती है, गलत भी’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानून मौजूद है और उम्मीद है कि उसके मुताबिक ही काम हो रहा होगा. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि बाद में कोई गलत काम सामने आता है तो उसे रद्द किया जा सकता है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि याचिका का आधार बनी न्यूज रिपोर्ट पूरी तरह सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है. ऐसे में केवल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर अदालत कोई आदेश जारी नहीं कर सकती. कोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए याचिका पर आगे सुनवाई की बात कही.

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