जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े एक और आरोपी की पहचान, छापेमारी जारी

Chandigarh : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए, अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने जंडियाला गुरु में जबरन वसूली (Extortion) की कोशिश से जुड़ी गोलीबारी की घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और उनके कब्ज़े से एक विदेशी पिस्तौल बरामद की है।

आरोपियों की पहचान

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीआईजी) बॉर्डर रेंज **संदीप गोयल** ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान पंडोरी वडैच निवासी **रवि** और बटाला रोड, अमृतसर निवासी **उज्जवल हंस** के रूप में हुई है।

जबरन वसूली और फायरिंग का है मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने 6 नवंबर को जंडियाला गुरु स्थित एक प्रोविज़नल स्टोर के मालिक को डराने और उससे जबरन वसूली करने के उद्देश्य से उसकी दुकान पर गोलियाँ चलाई थीं। डीआईजी संदीप गोयल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति **जग्गू भगवानपुरिया गैंग** से जुड़े हुए हैं और वे अपने विदेशी हैंडलर **केशव शिवाला** के निर्देशों पर काम कर रहे थे।

एक अन्य आरोपी की हुई पहचान

उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान एक आरोपी ने पुलिस दल पर फायरिंग की, लेकिन पुलिस टीमों ने उसे सफलतापूर्वक काबू कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि गोलीबारी की इस घटना में शामिल एक अन्य आरोपी की भी पहचान कर ली गई है, और उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं।

गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से मिला पिस्तौल

सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण **मनिंदर सिंह** ने बताया कि घटना के तुरंत बाद डीएसपी (डी) गुरिंदर नागरा और डीएसपी इंदरजीत सिंह की अगुवाई में पुलिस टीमों ने जाँच शुरू कर दी थी। प्राप्त सूचना के आधार पर तेज़ी से कार्रवाई करते हुए, थाना जंडियाला गुरु और मत्तेवाल की पुलिस टीमों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्ज़े से एक पिस्तौल भी बरामद की। एसएसपी ने कहा कि इस मामले में आरोपियों के आपराधिक नेटवर्क और अन्य संपर्कों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।

दर्ज मामले

इस संबंध में थाना मत्तेवाल, अमृतसर ग्रामीण में एफआईआर संख्या 60, दिनांक 12/11/2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएँ 109, 132 और 221 तथा आर्म्स एक्ट की धाराएँ 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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