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पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार केस में डिप्टी डायरेक्टर सिंगला और परिवार की अवैध संपत्तियां जब्त कीं

Punjab News : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (**सतर्कता ब्यूरो**) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर **राकेश कुमार सिंगला**, उसकी पत्नी **रचना सिंगला** और उसके पुत्र **स्वराज सिंगला एवं सिद्धार्थ सिंगला** की **8 संपत्तियाँ** और **तीन बैंक खाते जब्त** किए हैं। यह कार्रवाई उपरोक्त आरोपियों के विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामलों में अदालत द्वारा जारी आदेशों के बाद की गई है।

लुधियाना की अदालत ने जारी किया जब्ती का आदेश

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि **‘राज्य बनाम राकेश कुमार सिंगला एवं अन्य’** शीर्षक के तहत **19 अप्रैल, 2023** को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा **13(1)(बी) और 13(2)** तथा **आईपीसी की धारा 120-बी** के अंतर्गत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 8 से संबंधित चल रहे मुक़दमे के दौरान **लुधियाना की अदालत** द्वारा जब्ती का आदेश जारी किया गया।

जब्त की गई संपत्ति

जब्त की गई संपत्तियों में खन्ना स्थित जी.टी. रोड पर पटवारखाना के नज़दीक **‘द सेलिब्रेशन बाज़ार’** में **पाँच वाणिज्यिक दुकानें**, विशेषतः दुकान संख्या यू.जी.एफ.-30, यू.जी.एफ.-29, यू.जी.एफ.-27, यू.जी.एफ.-28 और जी.एफ.-31 शामिल हैं। ये सभी दुकानें **30 जून, 2021** को वसीका नंबरों के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई गई थीं। इसके अतिरिक्त, ज़ब्त की गई संपत्तियों में सेक्टर 48-ए चंडीगढ़ में **एक फ़्लैट संख्या 304**, मुल्लांपुर (**एस.ए.एस नगर**) स्थित इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर में **एक कार्यालय** और ओमैक्स प्रोजेक्ट, एस.ए.एस नगर में लेक कमर्शियल प्रोजेक्ट में **एक एस.सी.ओ.** भी शामिल है।

किराए के रूपये भी किए जब्त

इसके अलावा, ब्यूरो ने **रचना सिंगला** को उपरोक्त संपत्तियों से किराए के रूप में प्राप्त हुए **1,08,44,785 रुपये** का बैंक बैलेंस तथा **स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला** को अन्य संपत्तियों से किराए के रूप में प्राप्त क्रमशः **14,32,992 रुपये** और **16,25,088 रुपये** भी **जब्त** कर लिए हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि अदालत ने **15 सितंबर, 2025** को जारी अपने आदेश में उपरोक्त आरोपियों और उनके कानूनी वारिसों/वकीलों आदि को इस केस के दौरान इन संपत्तियों को **हस्तांतरित या गिरवी रखने से रोक** दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार सिंगला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान **ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित** करने के आरोपों की व्यापक जाँच का हिस्सा है।

अदालत ने भगोड़ा घोषित किया

प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने पहले उक्त सिंगला की एक आपराधिक साज़िश में संलिप्तता का पता लगने पर एफ.आई.आर- संख्या 8 दर्ज की थी, जिसका उल्लेख पहले 16 अगस्त, 2022 को दर्ज एफ.आई.आर-संख्या 11 में किया गया था, जिसमें सिंगला पर **भ्रष्टाचार और ग़बन** का आरोप लगाया गया था। जाँच के दौरान पता चला कि उसने **भ्रष्टाचार से प्राप्त धनराशि** का उपयोग करके अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर **अवैध तरीक़े से संपत्तियाँ** खरीदीं। आरोपी सिंगला और उसकी पत्नी, निवासी राजगुरु नगर, लुधियाना, क़ानून की कार्रवाई से बच रहे हैं, जिस कारण अदालत ने उन्हें **भगोड़ा अपराधी घोषित** कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की और जाँच जारी है।

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