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बिहार: ज्वैलरी दुकानों में ‘नो फेस कवर’ नियम पर बवाल, सुरक्षा बनाम धार्मिक आज़ादी की बहस

बिहार की ज्वैलरी दुकानों में प्रवेश का एक साधारण नियम अब राजनीतिक और संवैधानिक बहस का केंद्र बन गया है। हाल ही में, आभूषण विक्रेताओं द्वारा लागू किए गए एक नए नियम ने सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे राज्य में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

हाल ही में ‘ऑल इंडिया ज्वैलर्स और गोल्ड फेडरेशन’ की बिहार इकाई ने राज्य की सभी आभूषण दुकानों के लिए एक नया और कड़ा नियम लागू किया है। इस नियम के अनुसार, यदि ग्राहक ने अपना चेहरा ढका हुआ है—चाहे वह हिजाब, बुर्का, नकाब, मास्क या हेलमेट से हो—तो उसे दुकान के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रवेश से पहले ग्राहक को अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।

सुरक्षा बढ़ाने की दलील:

दुकानदारों का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा बढ़ाने और चोरी-डकैती की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लिया गया है। चूंकि सोने और चांदी की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर हैं, चोरी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। दुकानदारों का तर्क है कि जब चेहरा ढका होता है, तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में पहचान करना मुश्किल हो जाता है, जिससे अपराधियों को छूट मिल जाती है। यह नियम पुरुष और महिला दोनों ग्राहकों पर समान रूप से लागू किया गया है।

RJD ने धार्मिक स्वतंत्रता पर उठाए सवाल:

इस सुरक्षा कदम ने तुरंत ही राजनीतिक और सामाजिक विवाद को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना की है। RJD के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हिजाब या बुर्का पर रोक लगाने से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न उठते हैं और यह भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुँचाया जा रहा है और इस विवादास्पद निर्णय को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। अब यह मामला केवल व्यावसायिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन साधने की एक बड़ी बहस बन चुका है।

यह मामला आने वाले दिनों में बिहार के राजनीतिक और सामाजिक माहौल को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अब बाजारों का नियम, धार्मिक आज़ादी और संवैधानिक अधिकार के बीच एक बड़ी चर्चा का विषय बन चुका है।

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