दिल्ली में पीजी व्यवस्था पर कसेगा शिकंजा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य

दिल्ली सरकार अब पीजी व्यवस्था को रेगुलेट करने की तैयारी में है, जिसके तहत सभी पीजी संचालकों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

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दिल्ली में पीजी व्यवस्था पर कसेगा शिकंजा, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस अनिवार्य
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नई दिल्ली: दिल्ली में पीजी (पेइंग गेस्ट) व्यवस्था को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब दिल्ली में कोई भी पीजी बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के नहीं चल पाएगा। सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसके तहत पीजी खोलने के लिए पुलिस, एमसीडी और स्थानीय प्रशासन से सत्यापन (Verification) और एनओसी लेना अनिवार्य होगा।

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पीजी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाना है। जो संचालक नियमों का पालन करेंगे, उन्हें टैक्स में छूट देने का भी प्रस्ताव है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से न केवल सुरक्षा मानकों में सुधार होगा, बल्कि अवैध रूप से चल रहे पीजी पर भी लगाम लगेगी।

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