मजीठिया को हाईकोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, आय से अधिक संपत्ति का मामला

Bikram Singh Majithia : शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्हें अब जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना होगा। इस मामले में अभी विस्तृत आदेश आना शेष है।

मामले में 200 गवाह

बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो चार्जशीट दाखिल कर चुका है। आरोप पत्र में कई अकाली और भाजपा नेताओं के बयान भी दर्ज हैं। वहीं, विजिलेंस का दावा है कि उसने निर्धारित समय पर आरोप पत्र दाखिल किया है। विजिलेंस का कहना है कि 400 बैंक खातों का दस वर्षों तक का रिकॉर्ड खंगाला गया है। इस मामले में कुल 200 लोगों को गवाह बनाया गया है।

भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई

मजीठिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 25 जून को गिरफ्तार किया गया था और वह पिछले पांच महीने से जेल में बंद हैं। दूसरी ओर, मोहाली अदालत में आज बिक्रम मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को भगोड़ा घोषित करने की याचिका पर सुनवाई होगी। इस दौरान उनके वकील की ओर से अपना जवाब दाखिल किया जाएगा। गजपत सिंह ग्रेवाल को पहले ही इस मामले में नामजद किया जा चुका है।

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