Chandigarh : स्थानीय निकाय मंत्री **डॉ. रवजोत सिंह** के कड़े निर्देशों पर पंजाब के नगर परिषद भवानीगढ़ में तैनात **जूनियर इंजीनियर हरगोबिंद सिंह** की सेवाएँ निलंबित कर दी गई हैं। स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक **कुलवंत सिंह** द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि एक सड़क परियोजना के निर्माण में **अनियमितताएँ** पाए जाने के बाद जूनियर इंजीनियर हरगोबिंद सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
बाद में जारी की जाएगी चार्जशीट
आदेश में आगे बताया गया है कि ये अनियमितताएँ **लाभ सिंह से जोगिंदर नगर और संगतसर तक सड़क** के निरीक्षण के दौरान सामने आईं। आदेश के अनुसार, निलंबन की अवधि के दौरान जूनियर इंजीनियर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल), संगरूर के कार्यालय से जुड़े रहेंगे, और इस संबंध में **आरोप पत्र (चार्जशीट)** बाद में जारी की जाएगी।
राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति नीति
डॉ. रवजोत सिंह ने दोहराया कि राज्य सरकार ने **भ्रष्टाचार और ड्यूटी में लापरवाही** के प्रति **शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance)** की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यों की **गुणवत्ता के मानकों** से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले किसी भी अधिकारी के खिलाफ़ **सख्त विभागीय कार्रवाई** की जाएगी।
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