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तरनतारन उपचुनाव: अंतिम मतदाता सूची जारी, 100% EPIC कवरेज, अपील की प्रक्रिया भी स्पष्ट

Tarn Taran Byelection : आगामी उपचुनावों के मद्देनज़र 21–तरनतारन विधानसभा क्षेत्र के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत 01.07.2025 को अर्हता तिथि मानते हुए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया गया था। अंतिम मतदाता सूची की प्रतियाँ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाई गई बैठक में भी सौंपी गईं।

1.93 लाख मतदाता, 222 मतदान केंद्रों की व्यवस्था

विवरण साझा करते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने कहा, “संशोधित सूची के अनुसार तरनतारन विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,742 है, जिसमें 1,01,494 पुरुष मतदाता और 92,240 महिला मतदाता शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों में 60 और ग्रामीण क्षेत्रों में 162 सहित कुल 222 मतदान केंद्र को 114 मतदान केंद्र स्थलों पर समायोजित किया गया है, जिससे पहुँच में सुधार हुआ है और सभी नागरिकों के लिए एक बेहतर मतदान अनुभव सुनिश्चित हुआ है।”

पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत सभी संबंधित अधिनियमों और नियमों का पालन करते हुए सख्ती से पूरी की गई। उन्होंने कहा, “मसौदा प्रकाशन से लेकर दावों और आपत्तियों की अवधि तथा उनके निपटारे तक, हर चरण को ईमानदारी और पारदर्शिता से पूरा किया गया।” उन्होंने यह भी बताया कि ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) का कवरेज 100% है, जो एक शुद्ध और त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मतदाताओं को अपील का वैधानिक अधिकार

उन्होंने यह भी बताया कि निर्वाचन नियमों के तहत मतदाताओं के पास यह वैधानिक अधिकार है कि वे मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के आदेश के खिलाफ जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष भी अपील कर सकते हैं।

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