सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ा झटका, 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर

बिहार के मोकामा से JDU विधायक रहे अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ा झटका
सुप्रीम कोर्ट से अनंत सिंह को बड़ा झटका

बिहार के मोकामा से JDU विधायक रहे अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है और उन्हें 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले को केवल राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं देखा जा सकता. साथ ही पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की अनंत सिंह की जमानत

दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनंत सिंह को राहत देने वाले हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. कोर्ट ने कहा कि हत्या के मामले को महज राजनीतिक विवाद मानना सही नहीं है. अदालत ने आरोपी को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है. सुनवाई के दौरान अनंत सिंह की ओर से उनकी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तुरंत सरेंडर नहीं करने की अपील की गई थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर के लिए 1 दिसंबर की समयसीमा तय की.

JDU ने पहले ही अनंत सिंह पर की थी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही JDU अनंत सिंह के खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई कर चुकी थी. पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था. इसके साथ ही उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की प्रक्रिया को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र भी भेजा गया था. JDU के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से जब पार्टी के फैसले को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन के आधार पर चलती है. पार्टी में फैसले सामूहिक सहमति से लिए जाते हैं और उन पर अंतिम मुहर नीतीश कुमार लगाते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि फैसला किसी को पसंद आए या नहीं, पार्टी के सदस्यों को उसका पालन करना पड़ता है.

MLC चुनाव के दौरान नीरज कुमार से हुआ था विवाद

अनंत सिंह और JDU के बीच मतभेद की चर्चा बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान तेज हुई थी. आरोप है कि अनंत सिंह लगातार JDU उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और उन्हें चुनाव में हराने के लिए सक्रिय थे. बताया गया कि अनंत सिंह ने जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह का समर्थन किया था. वहीं, चुनाव में JDU के नीरज कुमार ने जीत दर्ज की. चुनाव के बाद पार्टी ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई की. इसके बाद अनंत सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया.

क्या है दुलारचंद यादव हत्याकांड?

यह मामला 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. उस समय JDU ने अनंत सिंह को मोकामा विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी. चुनाव प्रचार के दौरान 30 अक्टूबर को दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी. दुलारचंद यादव जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे. इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. मामले की जांच जारी है और आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक संबंधित अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा. पुलिस को चार महीने के भीतर जांच पूरी करनी है. इसके बाद मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और अदालत में गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे. इस फैसले से दुलारचंद यादव हत्याकांड एक बार फिर बिहार की राजनीति में चर्चा के केंद्र में आ गया है.

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